
Supreme Court का बड़ा फैसला: वकीलों को समन भेजने पर लगाम, इन-हाउस एडवोकेट्स को नहीं मिलेगा विशेषाधिकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी और पुलिस द्वारा वकीलों को समन जारी करने पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकील-मुवक्किल गोपनीयता की रक्षा के लिए धारा 132 बीएसए के अपवादों को छोड़कर मनमाने ढंग से समन नहीं भेजे जा सकते। साथ ही, इन-हाउस वकीलों को यह विशेषाधिकार नहीं मिलेगा।

वकीलों की गोपनीयता पर जोर
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को क्लाइंट से जुड़ी जानकारी के लिए समन नहीं भेज सकते, जब तक कि बीएसए की धारा 132 के अपवाद लागू न हों। ऐसे मामलों में समन में अपवाद का स्पष्ट उल्लेख और सीनियर अधिकारी की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। कोर्ट ने ईडी द्वारा सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को जारी समन को भी रद्द कर दिया।
इन-हाउस एडवोकेट्स को अलग नियम
फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी में पूर्णकालिक काम करने वाले इन-हाउस वकील धारा 132 के तहत वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। हालांकि, धारा 134 के तहत सलाह संबंधी संचार पर सीमित सुरक्षा मिलेगी। यह फैसला कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को मजबूत करेगा।
डिजिटल डिवाइस पर भी निर्देश
कोर्ट ने डिजिटल सबूतों के लिए कहा कि जब्त उपकरण सीधे जांच एजेंसी के पास नहीं खोले जाएंगे। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आपत्ति होने पर वकील व आरोपी की मौजूदगी में ही एक्सेस होगा। इससे आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी।
बार एसोसिएशन की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एससीएओआरए ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे जांच एजेंसियों की मनमानी पर रोक बताया। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यह मामला उठाया था, जब ईडी ने वकीलों को समन भेजा।
आगे की जांच प्रभावित नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश जांच को बाधित नहीं करेंगे, बल्कि कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। अपवाद वाले मामलों में समन को BNSS की धारा 528 के तहत चुनौती दी जा सकेगी। यह फैसला कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा।
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