
सारंगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास
ASAI की मजबूत विवेचना से मिला न्याय
सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कनकबीरा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय एएसआई बी.पी. कुर्रे की सशक्त विवेचना और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है।

शादी का झांसा देकर कई बार किया दुष्कर्म
मामला पॉक्सो प्रकरण क्रमांक 12/2024 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी भीमदास महंत (22 वर्ष), निवासी सालर, ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता कुछ समय बाद गर्भवती हो गई।
अस्पताल में उजागर हुआ मामला
घटना तब सामने आई जब गर्भवती पीड़िता ने सारंगढ़ अस्पताल में गर्भपात के दौरान मृत शिशु को जन्म दिया। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई।
अदालत ने सुनाई कठोर सजा
मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई का उदाहरण माना जा रहा है।
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