
भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी को 10 दिन में जवाब देने का दिया निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। मामला छत्तीसगढ़ के 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़ा है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने ईडी को 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।चैतन्य की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी ने बिना नोटिस दिए असहयोग के आधार पर गिरफ्तारी की, जो पीएमएलए की धारा 19 के खिलाफ है।
चैतन्य ने साथ ही पीएमएलए की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है, यह कहते हुए कि ये आत्म-दोष से बचाव के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
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