
रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड: High Court ने पांच आरोपियों को दी जमानत
कथित टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर दर्ज हुआ था मामला, निरीक्षण रिपोर्ट में हेराफेरी के आरोप
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से जुड़े कथित रिश्वतखोरी प्रकरण में बड़ी राहत देते हुए पांच आरोपियों को जमानत दे दी है। यह फैसला 29 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया।

टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर हुआ था केस दर्ज
मामला एक कथित टेलीफोनिक बातचीत पर आधारित है, जिसमें यह संकेत मिले थे कि निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अवैध लाभ (रिश्वत) लेकर हेराफेरी की गई। इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एनएमसी निरीक्षण में घोटाले के आरोप
आरोप है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा नियुक्त निरीक्षकों की गोपनीय जानकारी लीक की गई थी और कॉलेज प्रशासन को अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट दिलाने के लिए रिश्वत का लेन-देन हुआ।
हाईकोर्ट ने दी राहत, जांच जारी रहेगी
हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि जांच एजेंसी अपनी प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन अभियुक्तों को फिलहाल अस्थायी राहत दी जाती है।
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