March 5, 2026
डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI को सौंपने के पक्ष में Supreme Court, सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट

डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI को सौंपने के पक्ष में Supreme Court, सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट

Oct 27, 2025

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) के मामलों को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने संकेत दिए हैं कि इन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जा सकती है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

 क्या हैं डिजिटल अरेस्ट के मामले

हाल के महीनों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को ऑनलाइन “डिजिटल तरीके से गिरफ्तार” कर रहे हैं। वे वीडियो कॉल या वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए पीड़ितों को डराते-धमकाते हैं और उनसे भारी रकम ठग लेते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “यह गंभीर साइबर अपराध का नया रूप है, जिससे आम जनता की सुरक्षा और निजता दोनों खतरे में हैं।” कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अब तक इन मामलों में कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, कितने आरोपी पकड़े गए हैं और क्या राज्यों की साइबर सेल पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।


राज्यों से रिपोर्ट मांगी

शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों के गृह सचिवों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें यह बताने को कहा गया है कि उनके राज्य में ऐसे मामलों की जांच कौन कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और भविष्य में ऐसी ठगी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

जांच CBI को देने पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह पाया गया कि राज्य स्तर पर जांच प्रभावी नहीं है या इसमें एकरूपता की कमी है, तो सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है ताकि एक केंद्रीय एजेंसी इस साइबर नेटवर्क को तोड़ सके।

विशेषज्ञों की राय

साइबर अपराध विशेषज्ञों के अनुसार, “डिजिटल अरेस्ट” के मामलों में देशभर में अब तक सैकड़ों लोग करोड़ों रुपये का नुकसान उठा चुके हैं। इस ठगी में विदेशी गिरोह भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो भारतीय नागरिकों को फंसाने के लिए तकनीकी जाल का इस्तेमाल करते हैं।

 अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। तब तक राज्यों की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट यह तय करेगा कि CBI को जांच सौंपनी है या कोई विशेष टास्क फोर्स गठित करनी है।

 

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