
शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
ईडी कोर्ट में सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा फैसला
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। चैतन्य ने जमानत के लिए आवेदन किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत अपना निर्णय कल सुना सकती है।

चैतन्य बघेल 18 जुलाई से जेल में
चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 से जेल में हैं। जमानत मिलने या न मिलने का फैसला कल कोर्ट सुना सकती है। इससे पहले चैतन्य की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
कथित शराब घोटाले का मामला
जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला 2019-2022 के बीच छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले (Excise Scam) और उससे जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि लगभग ₹2,161 करोड़ तक का वित्तीय लेन-देन इसमें शामिल था। जांच में सामने आया कि एक प्रकार का “सिंडिकेट” बनाया गया था, जिसमें प्रदेश के एक्साइज विभाग, देशी शराब ठेकों और अन्य व्यापारिक साझेदारों के बीच मिलीभगत के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया।
कोर्ट का फैसला कल
जमानत याचिका पर अंतिम फैसला कल सुना जाएगा, जो चैतन्य बघेल की आगे की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करेगा।
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