
Bilaspur: बेलतरा-सुकलकारी में गायों की मौतों पर High Court ने लिया स्वतः संज्ञान
जनहित याचिका के रूप में दर्ज, प्रशासन और पशुपालन विभाग को रिपोर्ट तलब
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेलतरा और सुकलकारी क्षेत्र में लगातार हो रही गायों की मौतों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इसे जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज करते हुए राज्य प्रशासन और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने प्रशासन की लापरवाही को बताया गंभीर
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि समाचारों में वर्णित स्थिति “प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण” है और इसे तत्काल संज्ञान में लाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार गौ संरक्षण की योजनाएं चला रही है, ऐसे में गायों की लगातार मौत मानवीय संवेदनाओं पर प्रहार है।
पशुपालन विभाग को दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करें, जिसमें गायों की मौत के कारणों, घटनाओं के स्थलों और उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा शामिल हो।
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