
छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश: शासकीय कर्मचारियों को अब निजी विदेश यात्रा के लिए अनुमति लेना हुआ आसान
रायपुर, जून 2025
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी शासकीय विभागों, कार्यालयों एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों को अपनी किसी भी निजी विदेशी यात्रा के लिए पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से e-HRMS (Electronic Human Resource Management System) के माध्यम से संचालित की जाएगी।
इस निर्देश के अनुसार:
👉अनुमति देने का अधिकार संबंधित विभागाध्यक्ष या सक्षम अधिकारी के पास होगा।
👉केवल वही कर्मचारी e-HRMS पोर्टल से आवेदन कर सकेंगे जिनका e-HRMS प्रोफाइल अपडेटेड है।
👉आवेदन में किसी प्रकार की कमी होने पर एक सप्ताह के भीतर कर्मचारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
👉सभी पूर्ण आवेदनों पर 21 दिनों के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा।
अनुमति अस्वीकृत होने के संभावित कारण:
1. बड़ी राशि में संदिग्ध लेन-देन।
2. अति गोपनीय विषयों से जुड़े कार्यों में संलग्नता।
3. गंभीर आरोप या जांच लंबित होना।
4. निलंबन की स्थिति में होना।
5. अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता।
इस आदेश के साथ एक प्रोफार्मा(Form) भी जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को अपनी यात्रा से संबंधित सभी विवरण जैसे – यात्रा की अवधि, देश का नाम, उद्देश्य, खर्च का स्रोत आदि भरना अनिवार्य होगा।यह कदम शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राएं नियमन के अंतर्गत लाई जा सकें और किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके।
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