
GPM: सिंगलटोला हत्या कांड में गणेश बैगा को आजीवन कारावास, अदालत ने लगाया अर्थदंड
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के ग्राम सिंगलटोला में हुए हत्या मामले में अदालत ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

बहन से विवाद के दौरान पड़ोसी की हत्या
यह घटना 30 अगस्त 2023 की शाम करीब 6 बजे की है। आरोपी गणेश बैगा अपनी बहन से किसी बात को लेकर झगड़ रहा था। उसी दौरान पड़ोसी विजय बैगा विवाद को शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचे। लेकिन गुस्से में भरे आरोपी ने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से विजय बैगा की मौके पर ही मौत हो गई थी।
अदालत ने माना हत्या का दोषी
पुलिस ने घटना के बाद आरोपी गणेश बैगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने उसे हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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