
Raipur : साइबर फ्रॉड केस में हाईकोर्ट सख्त, आरोपी तुषार अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज
रायपुर। ₹18.96 लाख की साइबर ठगी के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी तुषार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी रायपुर का निवासी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई पूरी करे।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने दिया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा कर रहे थे, ने यह आदेश सुनाया। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराधों में बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसे मामलों में तेजी से निर्णय आवश्यक है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को उचित सजा दी जा सके।

आईसीसीसी पोर्टल से हुई शिकायत, 41 खातों में हुआ लेन-देन
यह मामला भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Center – I4C) के पोर्टल से प्राप्त शिकायत पर दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि ठगी की गई रकम ₹18.96 लाख को कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े 41 अलग-अलग खातों में अवैध रूप से जमा किया गया था।
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