
Raipur : जमीन सौदों में अब नहीं लगेंगे अतिरिक्त चक्कर, साय सरकार ने खत्म की ऋण पुस्तिका की शर्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों में आम जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लेते हुए जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

तहसील कार्यालयों और बैंकों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
राज्य शासन के इस फैसले से अब आम नागरिकों, किसानों और भूमि खरीदारों को पटवारी, तहसील कार्यालयों और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लंबे समय से ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, क्योंकि इससे भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया जटिल और समयसाध्य हो जाती थी। छत्तीसगढ़ में वर्षों से भूमि संबंधी कार्यों में ऋण पुस्तिका को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में रखा गया था। अब इस नियम के खत्म होने से राज्य के लाखों भूमि स्वामियों को सीधी राहत मिलेगी।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



