
आरोपी बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायालय दुर्ग द्वारा खारिज
दुर्ग, छत्तीसगढ़ , 10 जून 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोपी बृजमोहन सिंह को बड़ा झटका लगा है। दुर्ग जिले की सत्र न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
आरोपी के खिलाफ थाना वैशाली नगर में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 296, 353(1)(b), 353(1)(c) एवं 353(2) के अंतर्गत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी पर फेसबुक के माध्यम से प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर सामाजिक वैमनस्य फैलाने का आरोप है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष जिसमे प्रार्थी तुषार देवागन स्वयं अपने अधिवक्ता उमा भारती साहू गौरी चक्रवर्ती एवं समस्त ए. जी. पी, विशेष लोक अभियोजक एम. के. दिल्लीवार नंदनी चंद्रवाशी, प्रकाश शर्मा, सूरज शर्मा, राकेश यादव, द्रोण ताम्रकार, अशोक कुमार वर्मा संजय सिंह भावेश कटारे लक्ष्मी साहू रमेश साहू, रुपवर्षा दिल्ली वार अरविन्द चंदेल पुरषोत्तम सोनारे अन्य अधिवक्ताओं ने तर्क रखा कि आरोपी की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से न केवल देश के प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुंची है, बल्कि इससे समाज में तनाव फैलने की भी आशंका थी। वहीं, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत न देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इस मामले में पुलिस पहले ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर चुकी है और आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल दुर्ग में 6 दिनों से निरूद्ध है।
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