
Gaurela-Pendra-Marwahi: पीड़िता के न्याय की लड़ाई सफल, नाबालिग दुष्कर्म आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया और इस प्रकार के अपराधों के प्रति सख्त संदेश दिया कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

पोक्सो एक्ट के तहत किया गया था मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर पेंड्रा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उसे आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है साथ ही,भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
बता दें, अर्थदंड का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।
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