
ओडिशा हाई कोर्ट का अनोखा आदेश: जमानत के बदले करनी होगी बैंक परिसर की सफाई ।
भुवनेश्वर, 23 मई:
ओडिशा हाई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी मनोजना पटनायक को जमानत देते हुए एक अनूठी शर्त लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि उन्हें आगामी दो महीनों तक रोज सुबह 8 से 10 बजे तक संबंधित बैंक परिसर की सफाई करनी होगी।
आरोप है कि मनोजना ने कटक की आईसीआईसीआई बैंक शाखा से 1.5 करोड़ रुपये का लोन एक ही संपत्ति को तीन अलग-अलग खातों से गिरवी रखकर प्राप्त किया, जबकि वही संपत्ति पहले से ही भुवनेश्वर की एक अन्य बैंक में बंधक थी। उन्हें अपराध शाखा ने 5 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डॉ. एस.के. पनिग्रही ने यह आदेश आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज मुकदमे के तहत पारित किया। कोर्ट का यह फैसला कानून में सुधारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां सजा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी तय की जा रही है।
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