
Raipur Court का बड़ा आदेश: कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की शिकायत पर EOW/ACB निदेशक और अधिकारियों को नोटिस जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की शिकायत पर EOW/ACB (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के निदेशक और अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है।

गिरीश देवांगन का आरोप: झूठे बयान गढ़ रही है EOW/ACB
गिरीश देवांगन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि EOW/ACB अधिकारियों द्वारा कोयला घोटाले और अन्य मामलों में आरोपियों के खिलाफ झूठे बयान तैयार किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जांच एजेंसी ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 या भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।
कोर्ट ने मांगा जवाब
शिकायत पर सुनवाई करते हुए रायपुर कोर्ट ने EOW/ACB के निदेशक समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आरोपों के संदर्भ में एजेंसी की क्या स्थिति है और क्या बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया था।
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