
Raipur : पड़ोसी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
13 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में विशेष NDPS न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पड़ोसी सत्यनारायण बेरवंश की हत्या से संबंधित है जिसमें तीनों आरोपियों—उगेश उर्फ योगेश उर्फ गब्बू संजय डहरिया और चुरकी डहरिया को दोषी पाया गया। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए सख्त रुख अपनाते हुए यह फैसला सुनाया।

घटना का विवरण: लाठी-डंडों से पीटकर की गई हत्या
यह दिल दहला देने वाली घटना 29 दिसंबर 2024 को रायपुर के एक आवासीय क्षेत्र में हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों और मृतक सत्यनारायण बेरवंश के बीच लंबे समय से पड़ोसी विवाद चल रहा था। इस विवाद ने उस दिन हिंसक रूप ले लिया जब उगेश संजय और चुरकी ने मिलकर सत्यनारायण पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस क्रूर हमले में सत्यनारायण की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की।

पुलिस जांच और मुकदमे की प्रक्रिया
घटना की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए जिसमें हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य सामग्री शामिल थी। जांच के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जिन्होंने घटना के समय आरोपियों की मौजूदगी और उनकी भूमिका की पुष्टि की।
मुकदमे की सुनवाई करीब एक साल तक चली। इस दौरान कोर्ट में कुल 20 गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज की। गवाहों ने घटना के समय की परिस्थितियों और आरोपियों के व्यवहार का विस्तृत ब्यौरा दिया। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह साबित किया कि हत्या सुनियोजित थी और इसमें तीनों आरोपियों की सक्रिय भागीदारी थी।
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