
Bilaspur High court का चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर सख्त रुख, 6 महीने में मुकदमों के निपटारे का आदेश
हाईकोर्ट ने जारी किया महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
बिलासपुर हाईकोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक महत्वपूर्ण और सख्त दिशानिर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला न्यायालयों को आदेश दिया है कि बाल तस्करी से जुड़े सभी लंबित मुकदमों को सर्कुलर जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाया जाए।

बाल तस्करी के मामलों में तेजी लाने का निर्देश
हाईकोर्ट का यह कदम प्रदेश में आए दिन बढ़ रही बाल तस्करी की घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में त्वरित कार्रवाई और ट्रायल की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना आवश्यक है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को सजा दी जा सके।
जिला न्यायालयों पर होगी कड़ी निगरानी
हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मामले निर्धारित समयसीमा में पूरे हों, निगरानी भी की जाएगी। यह कदम बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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