
Durg रेलवे स्टेशन पर आदिवासी लड़कियों से बदसलूकी: महिला आयोग का सख्त रुख
छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नारायणपुर की आदिवासी लड़कियों के साथ हुई बदसलूकी के मामले में राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 15 दिन के भीतर इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आयोग ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक (SP) और रेलवे के डीआरएम के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है।

तीनों मामलों में अलग-अलग FIR के आदेश
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बुधवार को आयोग के कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की। इस दौरान नारायणपुर की तीन आदिवासी लड़कियों द्वारा दर्ज शिकायतों पर गहन चर्चा हुई। आयोग ने प्रत्येक मामले में अलग-अलग FIR दर्ज करने और इसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है।
भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता का आदेश
आयोग ने पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी फैसला लिया है। सुनवाई के दौरान दो महिलाओं को 15-15 हजार रुपये और एक महिला को 5 हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम पीड़िताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
डीआरएम और SP के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा
महिला आयोग ने इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए दुर्ग रेलवे के डीआरएम और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



