
Raipur: चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर करारा झटका लगा है। रायपुर की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद चैतन्य बघेल को जेल में ही रहना होगा।

जमानत की उम्मीद टूटी
चैतन्य बघेल ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया था कि इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत दी जाए। हालांकि, ACB की विशेष अदालत ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत का यह फैसला चैतन्य और उनके परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
क्या है शराब घोटाला मामला?
छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले ने पिछले कुछ समय से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा रखी है। इस मामले में चैतन्य बघेल सहित कई लोग जांच के दायरे में हैं। ACB ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और चैतन्य बघेल को इस घोटाले से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के कारण गिरफ्तार किया गया था।
आगे की कानूनी लड़ाई की तैयारी
जमानत याचिका खारिज होने के बाद चैतन्य बघेल के वकील अब उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है, और वे इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक स्तर पर जारी रखेंगे।
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