
दुर्ग, Big Breaking: JMFC कोर्ट द्वारा रद्द की गई कांग्रेस के नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के नेता बृजमोहन सिंह के द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट में 3 जून 2025 को अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में नेता बृजमोहन सिंह के खिलाफ संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दर्ज धाराएं
भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 296 (1)(b) (सार्वजनिक उपद्रव), 353 (1)(c) (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 353 (2) (लोक सेवक के अपमान या अनादर के उद्देश्य से) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई: मामला दर्ज होने पर बृजमोहन सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया, जिस पर JMFC कोर्ट द्वारा पोस्ट की स्क्रीनशॉट और अन्य संबंधित दस्तावेजों का जांच करते हुए जमानत आवेदन पर कार्यवाही कर, बृजमोहन सिंह के जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।
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