
Bilaspur: अपोलो हॉस्पिटल के चार डॉक्टरों को High Court से बड़ी राहत, FIR और चार्जशीट निरस्त
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल के चार डॉक्टरों को सात साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत प्रदान की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने डॉक्टरों की याचिका को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR और निचली अदालत में पेश चार्जशीट को निरस्त कर दिया। यह मामला वर्ष 2016 का है, जब अपोलो हॉस्पिटल में एक मरीज की मृत्यु के बाद डॉक्टरों पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया गया था।

मामले का विवरण
जानकारी के अनुसार, 25 दिसंबर 2016 को बिलासपुर के दयालबंद निवासी एक युवक को गंभीर हालत में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के चार डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, और मामला निचली अदालत में पहुंचा, जहां चार्जशीट भी दाखिल की गई थी।
हाई कोर्ट का फैसला
डॉक्टरों ने इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर FIR और चार्जशीट को चुनौती दी थी। याचिका में डॉक्टरों ने दावा किया कि उन्होंने मरीज का इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार किया था और मृत्यु के लिए उनकी कोई लापरवाही जिम्मेदार नहीं थी। डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद डॉक्टरों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि मामले में लापरवाही का कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसके आधार पर FIR और चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया।
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