March 2, 2026
Jagdalpur: खोए मोबाइल में निजी फोटो-वीडियो का दुरुपयोग, ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार

Jagdalpur: खोए मोबाइल में निजी फोटो-वीडियो का दुरुपयोग, ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार

Oct 8, 2025

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बोधघाट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के खोए हुए मोबाइल फोन में मौजूद निजी फोटो और वीडियो का दुरुपयोग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में ओडिशा से एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह घटना डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर करती है।

घटना का विवरण: रेलवे स्टेशन पर खोया मोबाइल, शुरू हुआ ब्लैकमेल
जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर 2025 को बोधघाट क्षेत्र के एक व्यक्ति के पिता किसी काम से जगदलपुर रेलवे स्टेशन गए थे। इस दौरान उनका मोबाइल फोन खो गया। फोन में उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो मौजूद थे। कुछ दिनों बाद, पीड़ित परिवार को अज्ञात नंबरों से कॉल और मैसेज आने शुरू हुए, जिसमें उनके निजी फोटो और वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे की उगाही की मांग की गई।

परेशान होकर पीड़ित ने अपने बेटे के साथ बोधघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने निजी डेटा का दुरुपयोग कर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। इस गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: तकनीकी जांच से ओडिशा पहुंची पुलिस
बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी ओडिशा के एक क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और ओडिशा के लिए रवाना हुई।

कड़ी मेहनत और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी, जिसकी पहचान रमेश बेहरा (25 वर्ष, निवासी कोरापुट, ओडिशा) के रूप में हुई, को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से खोया हुआ मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। पूछताछ में रमेश ने कबूल किया कि उसने रेलवे स्टेशन पर मिले मोबाइल में मौजूद निजी फोटो और वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया।

कानूनी कार्रवाई: मामला दर्ज, साइबर अपराध पर जोर
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को जगदलपुर लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

 

 

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