
Raipur: नशीली दवाओं के मामले में तीन अभियुक्तों को 10 साल की सजा
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में विशेष दंडाधिकारी प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) संख्या 11/2021 में अदालत ने 7 अक्टूबर 2025 को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस मामले में तीन अभियुक्तों को नशीली दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला संतोषी नगर, बाईपास रोड, थाना टिकरापारा क्षेत्र में पुरानी अंग्रेजी शराब दुकान के पास की घटना से जुड़ा है।

घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार, 9 दिसंबर 2021 को रात करीब 11:45 बजे टिकरापारा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग संतोषी नगर क्षेत्र में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और अभियुक्त मोहम्मद समेत अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से नशीली दवाएं और मनः प्रभावी पदार्थ बरामद किए गए। इस मामले में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(C) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत का फैसला
विशेष दंडाधिकारी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया। 7 अक्टूबर 2025 को दिए गए फैसले में अदालत ने मोहम्मद और अन्य अभियुक्तों को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उन पर जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसे रोकने के लिए कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
पुलिस की सक्रियता
टिकरापारा पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया गया था। पुलिस ने बरामद नशीली दवाओं और अन्य सामग्रियों को जांच के लिए भेजा था, जिसके परिणामों ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को और मजबूत किया। इस कार्रवाई को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।
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