
दो Sal तक के बच्चों को काफ सिरप Plan पर प्रतिबंध
रायपुर, मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में काफ सिरप पीने से मासूम बच्चे की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काफ सिरप देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई घटना से प्रेरित है, जहां एक मासूम बच्चे की मृत्यु काफ सिरप के सेवन के बाद हुई थी। सरकार का मानना है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काफ सिरप का उपयोग जोखिम भरा हो सकता है, और इस आयु वर्ग में इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिबंध के साथ-साथ राज्य भर में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि अभिभावक अपने बच्चों को ऐसी दवाओं से दूर रखें। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में इस नई नीति का पालन सख्ती से किया जाए।

इसके अलावा, सरकार ने सभी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काफ सिरप की बिक्री न करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने माता-पिता से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की सेहत से जुड़े किसी भी मामले में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा न दें।
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