March 3, 2026
Raipur Police की बड़ी कार्रवाई: हथियार लहराने वाले दो युवक और अवैध शराब विक्रेता गिरफ्तार

Raipur Police की बड़ी कार्रवाई: हथियार लहराने वाले दो युवक और अवैध शराब विक्रेता गिरफ्तार

Oct 6, 2025

रायपुर, 6 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो युवक हथियार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में पकड़े गए, जबकि तीसरा आरोपी अवैध शराब की बिक्री में लिप्त पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो चाकू और 31 पौवा प्लेन शराब जब्त की है, जिसकी कुल मात्रा 5.580 लीटर और अनुमानित कीमत 2,480 रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई से इलाके में अपराध पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

उरला थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाने के विभिन्न इलाकों में कुछ अज्ञात व्यक्ति हथियार लहराकर आम नागरिकों में भय पैदा कर रहे हैं। साथ ही, एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन किया और छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पहला आरोपी सनातन लहरे उर्फ बाऊ (पिता झाड़ूराम लहरे, उम्र 25 वर्ष, निवासी आकाश डाल मिल के पास, पठारीडीह रोड, अछोली, थाना उरला, जिला रायपुर) को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ। इसी प्रकार, दूसरे आरोपी राहुल सिंह राजपूत (पिता स्वर्गीय अर्जुन राजपूत, उम्र 26 वर्ष, निवासी आईडीबीआई बैंक के पास, न्यू प्रगति नगर, स्वास्थ्य केंद्र के पास, अछोली, थाना उरला, जिला रायपुर) के पास से भी एक चाकू जब्त किया गया।

तीसरे आरोपी संतोष बांधे (पिता स्वर्गीय सकूल बांधे, उम्र 53 वर्ष, निवासी शुक्रवारी बाजार, बिरगांव, थाना उरला, जिला रायपुर) को बुधवारी बाजार के नया पानी टंकी के पीछे से पकड़ा गया। वह अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा था और उसके कब्जे से 31 पौवा प्लेन शराब जब्त की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह आरोपी आदतन अपराधी है और पहले भी कई मामलों में संलिप्त रहा है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ उरला थाने में अलग-अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। सनातन लहरे के खिलाफ अपराध क्रमांक 369/25 के तहत धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट, राहुल सिंह राजपूत के खिलाफ अपराध क्रमांक 370/25 के तहत धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट, तथा संतोष बांधे के खिलाफ अपराध क्रमांक 371/25 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 

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