
अहमदाबाद: ₹1.08 करोड़ के Bank Fraud मामले में CBI कोर्ट ने पांच आरोपियों को 3 साल की सजा
अहमदाबाद, गुजरात। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की कोर्ट ने ₹1.08 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में पांच आरोपियों को तीन साल की सश्रम जेल (RI) और ₹50,000 का जुर्माना प्रत्येक लगाने का फैसला सुनाया है।

📌 मामला
मामला बैंक धोखाधड़ी का था जिसमें आरोपियों ने कंपनी और खाताधारकों को झांसा देकर बैंक को 1.08 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
जांच के दौरान CBI ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन, फर्जी दस्तावेज़ और खातों के मिसयूज़ के प्रमाण शामिल थे।

⚖️ अदालत का आदेश
CBI कोर्ट, अहमदाबाद ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया।
प्रत्येक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई।
साथ ही ₹50,000 का जुर्माना प्रत्येक पर लगाया गया, जो बैंक को नुकसान की पूर्ति के लिए प्रयोग होगा।
यह फैसला बैंक फ्रॉड के मामलों में कानूनी सख्ती का उदाहरण है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी।
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