
ED ने IRAL निवेशक धोखाधड़ी मामले में 422 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
गुरुग्राम स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) के मामले में बड़े पैमाने पर निवेशक धोखाधड़ी के संदर्भ में 25 सितंबर, 2025 को एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत की गई।

तलाशी अभियान और जब्ती:
ईडी ने दिल्ली-एनसीआर के पाँच परिसरों में तलाशी ली, जिसमें कई अघोषित बैंक खाते, डिजिटल उपकरण, और अन्य अपराध-संकेती दस्तावेज़ बरामद किए गए। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि आईआरएएल ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की योजना बनाई थी और भारी मात्रा में निवेशकों की राशि का दुरुपयोग किया गया।
कुर्क की गई संपत्ति:
इस मामले में अब तक कुल लगभग 422.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इसमें अचल संपत्ति, चल संपत्ति, बैंक जमा और अन्य वित्तीय संसाधन शामिल हैं। ईडी ने कुर्क की गई संपत्ति की निगरानी और संरक्षा सुनिश्चित की है, ताकि आगे की जांच और न्यायालयीन कार्रवाई के लिए यह सुरक्षित रहे।

आईआरएएल के खिलाफ मामला बड़े पैमाने पर निवेशकों को धोखा देने और उनके फंड का दुरुपयोग करने के आरोपों पर आधारित है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कंपनी ने कई निवेश योजनाओं के तहत लोगों से निवेश राशि प्राप्त की, लेकिन परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया और निवेशकों को हानि हुई।
ईडी का यह कदम निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। एजेंसी की जांच में कंपनी के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और अभियोजन की तैयारी जारी है।
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