
गुरुग्राम: ED ने Real Estate धोखाधड़ी मामले में 153 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की
गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के पूर्व प्रमोटरों व उनके प्रमुख सहयोगियों की कुल 153.16 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को 17 सितंबर, 2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में की गई।

इस मामले में आरोप है कि कंपनियों ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा नहीं किया और घर खरीदारों तथा निवेशकों को धोखा दिया। कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली के बहरोड़ में 29.45 एकड़ जमीन, गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर में कई यूनिट्स, और 3.16 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल हैं।

साथ ही, गिरफ्तार पूर्व प्रमोटरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए गुरुग्राम की विशेष अदालत (पीएमएलए) में 19 सितंबर, 2025 को अभियोजन शिकायत दायर की गई है।
ईडी की यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के प्रयासों के तहत की गई है।
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