Chhattisgarh राज्य बार काउंसिल चुनाव: नए नियमों और प्रक्रिया में बदलाव
सितंबर 29, 2025, रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल (Chhattisgarh State Bar Council) के आगामी चुनाव 30 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें पंजीकृत 23 हजार से अधिक अधिवक्ताओं (Registered Lawyers) को अपने मतदान का अधिकार होगा। इस बार चुनाव में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें चुनाव नियमों (Election Rules) में संशोधन और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। यह चुनाव न केवल अधिवक्ताओं के लिए बल्कि राज्य की विधिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

चुनाव की तारीख और मतदान प्रक्रिया
चुनाव की तारीख 30 सितंबर, 2025 तय की गई है, और इसके लिए मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस बार 105 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो बार काउंसिल के विभिन्न पदों के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। मतदान के लिए सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं को अपने पहचान पत्र (Identity Card) और मतदाता सूची में नाम की पुष्टि करनी होगी। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के उपयोग और मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है।
नए नियमों में बदलाव
इस बार चुनाव नियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और कुशल बनाना है। प्रमुख बदलावों में शामिल हैं:
नए मतदाता पात्रता मानदंड: केवल वही अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में अपनी वार्षिक फीस जमा की हो।
उम्मीदवारों की आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित की गई है।
चुनावी खर्च की सीमा: प्रत्येक उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा 1.40 लाख से 2.19 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है, जिसकी निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी।
अनुचित गतिविधियों पर रोक: चुनाव के दौरान अनुचित गतिविधियों और धन-बल के दुरुपयोग पर सख्त नजर रखी जाएगी, जिसमें रिश्वतखोरी और जोर-जबरदस्ती शामिल हैं।
मतदान केंद्रों का विस्तार
चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य भर में 25 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस बल और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की तैनाती शामिल है। मतदान केंद्रों पर अधिवक्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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