
वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र ने जारी किया नया नियम
रायपुर। पुराने वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब 20 साल पुराने वाहन स्क्रैप नहीं होंगे। वाहन मालिक अपने दोपहिया, चारपहिया और मालवाहक वाहनों का फिटनेस जांच और दोगुना शुल्क देकर पुनः पंजीकरण (रिरजिस्ट्रेशन) करवा सकेंगे।
पुराने वाहन धारकों को क्या मिलेगा फायदा
वाहन मालिक अब 20 साल पुराने वाहन भी कानूनी रूप से चला सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी और दोगुना शुल्क देना अनिवार्य होगा।
इससे पुराने वाहन मालिकों को अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप में न बेचने की सुविधा मिलेगी।

दोगुना शुल्क की दरें
वाहन प्रकार 15 साल पुराने वाहन (₹) 20 साल पुराने वाहन (₹)
दोपहिया 1,000 2,000
तीनपहिया 2,500 5,000
कार 5,000 10,000
ट्रक / बस 18,000 24,000
छत्तीसगढ़ में वाहन स्थिति
- प्रदेश में लगभग 24 लाख वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं।
- रायपुर जिले में 15 साल से अधिक पुराने 3,88,717 वाहन पंजीकृत हैं।
- मोटरसाइकिल और स्कूटर: 3,09,094
- मोपेड: 32,031
- कार: 47,464
- ओमनी बस: 128
इनमें से करीब 25% वाहनों का पुनर्पंजीकरण पहले ही हो चुका है।
सरकार को भी होगा लाभ
पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन से परिवहन विभाग को शुल्क मिलेगा।
स्क्रैप कराने पर वाहन की कीमत और नया वाहन खरीदने पर 5% छूट का प्रावधान।
रोड टैक्स में 15-25% की छूट, और नई वाहन खरीद पर 18% GST का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार को होगा।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



