March 2, 2026
सोमनी क्षेत्र हत्याकांड: पैदल यात्री की मौत के मामले में नाबालिग सहित चार आरोपी गिरफ्तार

सोमनी क्षेत्र हत्याकांड: पैदल यात्री की मौत के मामले में नाबालिग सहित चार आरोपी गिरफ्तार

Sep 25, 2025

राजनांदगांव, 24 सितंबर 2025 (विशेष संवाददाता): राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवती की मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह हादसा महिंद्रा थार वाहन की लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुआ, जिसमें मृतिका कुमारी महिमा साहू की जान चली गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की और साक्ष्य छिपाने की कोशिश करने वालों को भी दबोच लिया।

हादसे का विवरण: तीर्थ यात्रा पर निकली थी मृतिका
घटना 24 सितंबर 2025 की है, जब कुमारी महिमा साहू (21 वर्ष), निवासी घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिलाई, अपने दोस्तों के साथ पैदल डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध बम्लेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं। राजनांदगांव-दुर्ग जीई रोड पर ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के सामने एक महिंद्रा थार (सीजी 04 क्यूसी 8007) ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए महिमा को टक्कर मार दी। हादसे में महिमा को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

मृतिका के परिजनों ने बताया कि महिमा एक होनहार युवती थीं, जो अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली थीं। इस हादसे ने उनके परिवार और स्थानीय समुदाय को गहरा सदमा पहुंचाया है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: चार आरोपी हिरासत में
पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन, और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में थाना सोमनी की पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मामले की गहराई से पड़ताल की।
जांच में पता चला कि वाहन स्वामी रजत सिंह ने अपनी महिंद्रा थार को नयन सिंह उर्फ छोटू को किराए पर दिया था। नयन ने इस वाहन को एक नाबालिग को चलाने के लिए सौंप दिया, जिसने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए हादसे को अंजाम दिया। इसके अलावा, साक्ष्य छिपाने की कोशिश में राजू कुमार धुर्वे को गलत तरीके से चालक के रूप में पेश किया गया। पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

पुलिस ने निम्नलिखित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

  • रजत सिंह: पिता जी.डी. सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी सेक्टर-2, क्वार्टर नं.-17/एफ, सड़क नं.-10, भिलाई, थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग।
  • नयन सिंह उर्फ छोटू: पिता कोमल सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी जयंती नगर, सड़क नं.-05, दुर्ग, थाना मोहन नगर, जिला राजनांदगांव।
  • राजू कुमार धुर्वे: पिता वेदराम धुर्वे, उम्र 26 वर्ष, निवासी सोमनापुर, थाना कुण्डा, जिला कबीरधाम। हाल पता: ग्राम फुण्डा, संजय गोस्वामी का मकान, थाना पाटन, जिला दुर्ग।
  • नाबालिग: विधि का उल्लंघन करने वाला नाबालिग, जिसे संप्रेषण गृह, राजनांदगांव भेजा गया।

कानूनी कार्रवाई: सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय नव संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (लापरवाही से मृत्यु), 61(2) (आपराधिक साजिश), 238 (साक्ष्य छिपाना), और मोटर यान अधिनियम की धारा 199(क) के तहत मामला दर्ज किया है। तीन आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग को संप्रेषण गृह, राजनांदगांव भेजा गया है।

 

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