March 4, 2026
Balodabazar में सख्त कार्रवाई: 15 साल पुराने 425 वाहनों का पंजीयन निलंबित

Balodabazar में सख्त कार्रवाई: 15 साल पुराने 425 वाहनों का पंजीयन निलंबित

Sep 24, 2025

24 सितंबर 2025  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में मोटर यान नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने 15 वर्ष से अधिक पुराने 425 वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया है। यह कदम उन वाहन स्वामियों के खिलाफ उठाया गया है, जिन्होंने निर्धारित समयावधि में अपने वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण कराने में लापरवाही बरती। इस कार्रवाई से न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण और यांत्रिक खराबी के जोखिम को भी कम किया जा सकेगा।

पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन

जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39, 41 और 56 के तहत वाहनों का पंजीयन किया जाता है। धारा 39 के अनुसार, भारत में किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक सड़कों पर चलाने से पहले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। धारा 41 पंजीयन प्रक्रिया के प्रमाण-पत्र के प्रारूप, सामग्री और जारी करने की शर्तों को निर्धारित करती है, जिसमें वाहन की आयु, इंजन संख्या और अन्य तकनीकी विवरण शामिल होते हैं। वहीं, धारा 56 विशेष रूप से पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण पर केंद्रित है। इसके तहत, वाहन के पंजीयन की प्रारंभिक वैधता 15 वर्ष होती है, जिसके बाद हर 5 वर्ष में नवीनीकरण कराना पड़ता है। नवीनीकरण के लिए वाहन का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होता है, जिसमें उत्सर्जन मानकों, ब्रेक सिस्टम, टायर की स्थिति और समग्र यांत्रिक फिटनेस की जांच की जाती है। यदि वाहन इन मानकों पर खरा उतरता है, तो पंजीयन पुस्तिका (आरसी बुक) में 5 वर्ष की वृद्धि दर्ज की जाती है।

 

हालांकि, बलौदाबाजार जिले में कुल 425 वाहन ऐसे पाए गए, जिनकी आयु 15 वर्ष पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनके स्वामियों ने नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं प्रस्तुत किया। इनमें ज्यादातर निजी वाहन जैसे कारें, जीप और दोपहिया वाहन शामिल हैं, हालांकि कुछ व्यावसायिक वाहनों की भी संख्या हो सकती है। परिवहन कार्यालय ने इन वाहन स्वामियों को कई बार नोटिस जारी किए, जिसमें नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने और कारण बताने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन नोटिस का कोई संज्ञान न लेने और जवाब न देने के कारण आरटीओ ने इन वाहनों का पंजीयन निलंबित करने का फैसला लिया। निलंबन के बाद ये वाहन सार्वजनिक सड़कों पर चलाने पर जुर्माना, जब्ती या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।

सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर प्रभाव

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार की सड़क सुरक्षा नीति का हिस्सा है, जो पुराने वाहनों से जुड़े जोखिमों को कम करने पर जोर देती है। विशेषज्ञों के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन अक्सर उच्च उत्सर्जन वाले होते हैं, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के तहत भी ऐसे वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने या अपग्रेड करने की सिफारिश की गई है। बलौदाबाजार जैसे ग्रामीण-शहरी मिश्रित क्षेत्र में यह कदम ट्रैफिक दुर्घटनाओं को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि पुराने वाहनों में ब्रेक फेलियर या अन्य खराबियां आम हैं।

 

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