
Online चाकू बिक्री पर High Court सख्त, खरीदार–विक्रेता दोनों पर कार्रवाई के निर्देश
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन और खुलेआम चाकुओं की बिक्री को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे खतरनाक हथियारों की उपलब्धता सीधे अपराध को बढ़ावा देती है, इसलिए दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने मामले को लगातार मॉनिटरिंग के लिए सुरक्षित रखा है।

चाकूबाजी के बढ़ते मामले चिंताजनक
अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार:
- 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक राज्य में 677 चाकूबाजी के मामले दर्ज हुए।
- ऑनलाइन खरीदे गए 211 चाकू जब्त किए गए।
- दुकानदारों से स्प्रिंग बटन वाले चाकू जब्त हुए और उन पर केस दर्ज हुआ।
- जुलाई में 10 चाकुओं के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।
ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर सवाल
कोर्ट ने ई-कॉमर्स साइट्स से खरीदे जा रहे चाकुओं की संख्या को खतरनाक बताते हुए चिंता जताई। राज्य द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार, 2024 में शस्त्र अधिनियम के तहत 1399 मामले दर्ज हुए थे।

सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि:
राज्य सरकार और एजेंसियों को और सतर्क रहना होगा। चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। पान की दुकानों, जनरल स्टोर और गिफ्ट शॉप्स जैसी जगहों पर अवैध बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। खरीदने और बेचने दोनों पक्षों पर समान रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए।
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