
Chhattisgarh शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका District court से खारिज, EOW की गिरफ्तारी की तैयारी तेज
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को रायपुर जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय भी उनकी याचिका को ठुकरा चुका था। इस फैसले के बाद आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अब चैतन्य की गिरफ्तारी की दिशा में तेजी से कदम उठा सकती है।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई
चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई 19 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन इसे स्थगित कर 22 सितंबर, 2025 को सुनवाई के लिए तय किया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने चैतन्य के पक्ष में कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट ने भी नहीं दी राहत
इससे पहले, चैतन्य बघेल ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जिला अदालत का निर्णय चैतन्य के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुआ है। अब अदालत के इस फैसले ने EOW के लिए चैतन्य की गिरफ्तारी का रास्ता और स्पष्ट कर दिया है।

EOW की कार्रवाई तेज
जिला अदालत के फैसले के बाद EOW ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की तैयारियां तेज कर दी हैं। शराब घोटाला मामले में चैतन्य की कथित संलिप्तता को लेकर जांच एजेंसी पहले से ही सक्रिय थी। सूत्रों के अनुसार, EOW जल्द ही प्रोडक्शन वारंट के लिए अदालत में आवेदन दायर कर सकती है। इस मामले में पहले ही कई सबूत और दस्तावेज जुटाए जा चुके हैं, और चैतन्य की गिरफ्तारी से जांच में नए खुलासे होने की संभावना है।
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