
GST 2.0: कल से लागू होगी GST की नई दरें, अब तक की सबसे बड़ी राहत
सरकार ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों को दी बड़ी सौगात
22 सितंबर से भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की नई दरें लागू होने जा रही हैं। यह बदलाव उपभोक्ताओं और छोटे-बड़े व्यवसायों, विशेष रूप से किसानों और एमएसएमई (लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों) के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आएगा। सरकार ने इस नई व्यवस्था के तहत कर की दरों में कमी की घोषणा की है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए एक साहसिक कदम माना जा रहा है।

नई दरें और उनके प्रभाव
नई जीएसटी दरें सोमवार, 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में कर की दरों में बदलाव किया गया है। उदाहरण के लिए, वोल्टास, डाइकिन, हायर, गोदरेज, पैनासोनिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के डिशवॉशर, एयरकंडीशनर और अन्य घरेलू उपकरणों पर कर की दरों में कमी की गई है। इन उत्पादों की कीमतों में 1,610 से 8,000 रुपये तक की कटौती की उम्मीद है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को काफी लाभ होगा।
गोदरेज, एप्लायंसेज कास्ट और टावर रसी पर: 8,550 से 12,450 रुपये तक की बचत संभव होगी।
हायर और पैनासोनिक पर: 3,202 से 3,905 रुपये तक, वोल्टास पर 3,400 से 3,700 रुपये, डाइकिन पर 1,610 से 7,220 रुपये, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2,800 से 3,600 रुपये, और पैनासोनिक पर 4,340 से 5,500 रुपये तक की कमी संभव है।

इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन नई दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। डिशवॉशर जैसे उत्पादों की कीमत में 1,610 से 8,000 रुपये तक की कमी की उम्मीद है, जो मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी।
किसानों और एमएसएमई को विशेष लाभ
नई जीएसटी व्यवस्था में किसानों और छोटे-मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष ध्यान दिया गया है। 22 सितंबर से अमल में आने वाली इस नई नीति के तहत 5 और 18 फीसदी की दो दरें लागू होंगी, जो लैंग्री और विलासिता/पुण्य वाली वस्तुओं पर अलग-अलग लागू होंगी। इसके तहत 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जिसमें नप बडलावी के अनुसार तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 फीसदी से अधिक उपकर की श्रेणी में आएंगे।
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