बिलासपुर High Court का बड़ा फैसला: Railway कर्मचारी को मिली राहत, वेतन कटौती
20 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एक कर्मचारी (टीटीई) को बड़ी राहत प्रदान की है। कर्मचारी पर ट्रेन की अलार्म चेन खींचने के आरोप में विभागीय कार्रवाई के तहत वेतन कटौती और पदावनति की सजा दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

आरोप अस्पष्ट, सजा को हाई कोर्ट ने किया खारिज
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और अस्थिर थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिद्ध नहीं हो सका कि कर्मचारी ने बिना उचित कारण के ट्रेन की अलार्म चेन खींची थी। इस आधार पर कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कर्मचारी की वेतन कटौती और पदावनति की सजा को रद्द कर दिया।
रेलवे कर्मचारी को मिली न्याय की उम्मीद
इस फैसले से न केवल संबंधित कर्मचारी को राहत मिली है, बल्कि अन्य रेलवे कर्मचारियों में भी न्याय की उम्मीद जगी है। कर्मचारी के वकील ने कोर्ट के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह उन कर्मचारियों के लिए मिसाल बनेगा, जिन्हें बिना ठोस सबूत के सजा दी जाती है।

रेलवे प्रशासन को कोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाई कोर्ट ने रेलवे प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि विभागीय कार्रवाई से पहले ठोस सबूत और उचित जांच जरूरी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि कर्मचारी को सभी बकाया लाभ और सम्मान जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
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