
नान घोटाला मामला: आलोक शुक्ला Supreme Court के आदेश के बिना सरेंडर करने पहुंचे ED कोर्ट, विशेष अदालत ने ठुकराया
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया। हालांकि, रायपुर की विशेष अदालत ने उनका सरेंडर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ आइए।” यह घटना नान घोटाले की जांच में नया मोड़ ला रही है, जहां आलोक शुक्ला पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं।

ईडी कोर्ट में सरेंडर का प्रयास विफल
आलोक शुक्ला, जो नान घोटाले के प्रमुख आरोपी हैं, आज रायपुर की ईडी विशेष अदालत पहुंचे। उन्होंने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई, लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को आलोक शुक्ला और पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। अदालत ने कहा कि बिना उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के सरेंडर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद शुक्ला अदालत से लौट गए।
नान घोटाले का पृष्ठभूमि: करोड़ों का काला कारोबार
नान घोटाला छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़ा एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला है, जो 2015 में सामने आया था। इसमें नान के अधिकारियों पर निम्न गुणवत्ता वाले चावल की खरीद में अनियमितताएं करने और करोड़ों रुपये का अवैध संग्रह करने का आरोप है। आलोक शुक्ला पर मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच 2.21 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त करने का इल्जाम है। ईडी की जांच में डिजिटल डिवाइसों से मिले सबूतों ने मामले को और जटिल बना दिया है। इस घोटाले में अनिल टुटेजा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी फंसे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख और ईडी की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी की जांच में देरी पर नाराजगी जताई थी, लेकिन 16 सितंबर को अग्रिम जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि आरोपी बिना किसी राहत के जांच का सामना करें। ईडी का दावा है कि आलोक शुक्ला और अन्य ने जमानत का दुरुपयोग किया और गवाहों पर दबाव बनाया। रायपुर की विशेष अदालत का आज का फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है। ईडी अब शुक्ला की गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज करने पर विचार कर रही है।
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