
Chhattisgarh में High Court की बड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट ने वकील शैलेंद्र दुबे को थमाया नोटिस
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेंद्र दुबे को स्टेट बार काउंसिल 2025 चुनाव में बिना पद से इस्तीफा दिए नामांकन दाखिल करने के मामले में नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई एक याचिका की सुनवाई के बाद की गई, जिसमें शैलेंद्र दुबे पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को 24 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि: नियमों का उल्लंघन का आरोप
याचिका के अनुसार, बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई भी सदस्य बिना अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इसके बावजूद, शैलेंद्र दुबे ने 11 वर्षों तक बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में अपने पद का उपयोग किया और बिना इस्तीफा दिए 2025 के स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया।
हाईकोर्ट का निर्देश: 24 सितंबर तक मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के बाद शैलेंद्र दुबे, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 की तारीख तय की है, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी।
चुनाव की तारीख और नियम
याचिका में उल्लेख किया गया है कि स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ का चुनाव 30 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाला है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अधिसूचना के अनुसार, चुनाव में भाग लेने वाले किसी भी सदस्य को अपने मौजूदा पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। शैलेंद्र दुबे पर इस नियम की अवहेलना करने का आरोप है, जिसके चलते यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



