
Durg-Bhilai में दुर्गोत्सव समितियों की बैठक नवरात्रि आयोजन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी
दुर्ग-भिलाई में आगामी नवरात्रि पर्व (22 सितंबर 2025 से प्रारंभ) को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य से पुलिस कंट्रोल रूम, भिलाई में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, भापुसे, जिला दुर्ग के निर्देशानुसार आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री सुखनंदन राठौर ने की। इस बैठक में दुर्ग-भिलाई की 125 से अधिक दुर्गोत्सव आयोजन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए। नगर पुलिस अधीक्षक (दुर्ग, भिलाई नगर, छावनी) और विभिन्न थाना/चौकी प्रभारियों ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।

नवरात्रि आयोजन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश
बैठक में नवरात्रि उत्सव के आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनका उद्देश्य धार्मिक आयोजन को सुचारू, सुरक्षित और सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न कराना है। प्रमुख दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
नियमानुसार अनुमति अनिवार्य:
सभी आयोजन समितियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करें। बिना अनुमति के कोई भी आयोजन स्वीकार्य नहीं होगा।

ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती:
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (साउंड सिस्टम) के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।
रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक किसी भी परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षा और निगरानी:
पंडाल और प्रतिमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आयोजन समिति की होगी। इसके लिए प्रत्येक रात्रि में पंडाल में स्वयंसेवकों (वालंटियर्स) की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
आयोजन स्थल पर 24 घंटे पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।
प्रत्येक स्वयंसेवक का सत्यापन पुलिस द्वारा कराया जाएगा, और आयोजन समिति को अपने अध्यक्ष, सदस्यों और स्वयंसेवकों की सूची संबंधित थाना/चौकी में जमा करानी होगी।
पंडाल और वाहन पार्किंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
वाहन और पार्किंग व्यवस्था:
आयोजन स्थल पर यातायात और आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए पृथक पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विसर्जन के लिए निर्देश:
प्रतिमा विसर्जन केवल निर्धारित नदी या तालाबों में और नियत तिथि/समय पर किया जाएगा।
विसर्जन के दौरान भी सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए आयोजकों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।
पुलिस प्रशासन की अपील
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने सभी आयोजन समितियों से अपील की कि वे नवरात्रि पर्व को आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन आयोजकों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर ने भी आयोजकों से अनुरोध किया कि वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि उत्सव का आयोजन सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
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