
Taxpayers के लिए बड़ी राहत: ITR Filing की अंतिम तिथि बढ़ी, 5 साल में 38.77 करोड़ से अधिक Return File
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ा दिया गया है। अब करदाताओं के पास अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 16 सितंबर 2025 तक का समय है।

पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में 15 सितंबर किया गया था। ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और अंतिम समय की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि सभी करदाता बिना किसी दिक्कत के अपना टैक्स रिटर्न समय पर फाइल कर सकें।
अब तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं, जो पिछले साल के आंकड़ों से अधिक हैं, यह बढ़ती कर अनुपालन दर का परिचायक है। 16 सितंबर को आधी रात (12:00 AM) से सुबह 2:30 AM तक पोर्टल मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा, जिसके बाद फाइलिंग फिर शुरू हो जाएगी।
अगर कोई टैक्सपेयर 16 सितंबर तक अपना रिटर्न नहीं फाइल कर पाता है, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी देनी होगी। जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये तक पेनल्टी और सेक्शन 234A के तहत ब्याज देना होगा। वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि करदाताओं में जागरूकता और कर अनुपालन में सुधार हो रहा है। इस बहुमूल्य अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर सभी करदाताओं को अपने रिटर्न समय पर फाइल करने की सलाह दी जाती है ताकि पेनल्टी और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।
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