
Social Media पर बिना रजिस्ट्रेशन जमीन बेचने पर Godrej Private Limited की 50 एकड़ जमीन पर रोक
रायपुर, छत्तीसगढ़ में गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना रेरा पंजीयन के जमीन की खरीदी-बिक्री का प्रचार करने पर छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सख्त कार्रवाई की है। कंपनी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्म पर रायपुर तहसील के ग्राम डोमा में करीब 50 एकड़ भूमि की खरीदी-बिक्री का विज्ञापन कर रही थी, जबकि इस प्रोजेक्ट का रेरा में कोई पंजीयन नहीं था।

रेरा की कार्रवाई
रेरा अधिनियम 2016 की धारा 3 के अंतर्गत, बिना पंजीकरण के किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बिक्री, प्रचार या विज्ञापन करना प्रतिबंधित है। इस नियम के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए रेरा ने कंपनी की जमीन की सभी खरीदी-बिक्री गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
प्रतिबंधित एजेंट
रेरा ने इस अप्रतिबंधित प्रचार के लिए जुड़ी तीन एजेंसियों — शशिकांत झा (पुणे), दीक्षा राजौर (मुंबई), और प्रॉपर्टी क्लाउड्स रियल्टी स्पेसिफायर प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई) के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इन एजेंटों के सोशल मीडिया विज्ञापन को अवैध करार देते हुए बिक्री पर रोक लगाई गई है।
जमीन की जानकारी
गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड की यह जमीन डोमा गाँव के खसरा नंबर 213/2, 213/125, 15016, 15017/1 आदि में फैली है। कंपनी ने इसे प्रीमियम प्लॉटेड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित किया था और इस विस्तार के चलते जमीन की बिक्री शुरू की गई थी।

जनता के लिए संदेश
रेरा ने आम जनता को यह सलाह भी दी है कि वे बिना पंजीयन के ऐसे प्रोजेक्ट की खरीददारी से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्राधिकरण को दें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



