
फर्जी Army Captain का खुलासा: 23 साल से धोखा दे रही थी रुचिका जैन, VIP ट्रीटमेंट के साथ अवॉर्ड्स भी झटक लिए
छत्रपति संभाजीनगर, 13 सितंबर 2025: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के दौलताबाद इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला, जो खुद को भारतीय सेना की कैप्टन बताकर 23 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही थी, आखिरकार गिरफ्तार हो गई। इस महिला का नाम रुचिका अजीत जैन है, जो 48 वर्षीय है। वह न केवल सेना की वर्दी पहनकर घूमती थी, बल्कि उसे सलामी ठोकने और VIP ट्रीटमेंट देने वाले लोगों को भी धोखा देती रही। पुलिस ने उसके पास से नकली वर्दियां और बैज बरामद किए हैं।

लंबे समय से चल रहा फर्जीवाड़ा: 2002 से शुरू हुई धोखाधड़ी
रुचिका जैन ने साल 2002 से खुद को सेना की कैप्टन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था। दौलताबाद के धरमपुर इलाके में प्लॉट नंबर 16 पर रहने वाली रुचिका ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान (साउदर्न कमांड) की आड़ ली। वह सेना की दो प्रकार की वर्दियां पहनती थीं, जिन पर कैप्टन रैंक के स्टार और ‘स्पेशल फोर्स’ के बैज लगे होते थे। 23 साल तक किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि वह आर्मी भर्ती अकादमियों में जाकर छात्रों को प्रेरित करने जाती थी। वहां उसे असली अधिकारी समझकर सलामी दी जाती और सम्मान दिया जाता।

VIP ट्रीटमेंट और अवॉर्ड्स का लालच: लोगों को बनाया अपना शिकार
रुचिका को मिलने वाला VIP ट्रीटमेंट ही उसके फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा सबूत था। आर्मी इवेंट्स में वह मुख्य अतिथि बनकर आती, जहां उसे फूलों की मालाओं से सम्मानित किया जाता। कई अवॉर्ड्स भी झटक लिए, जिनमें ‘सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा स्रोत’ जैसे सम्मान शामिल थे। वह छात्रों को मोटिवेट करने के बहाने से अकादमियों में घुसती और खुद को स्पेशल फोर्स की अधिकारी बताती। इससे न केवल उसकी इज्जत बढ़ती, बल्कि वह सामाजिक लाभ भी उठाती। पुलिस का कहना है कि इससे जुड़े कई प्रमाण मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।
पुलिस की छापेमारी: गोपनीय टिप पर हुआ खुलासा
11 सितंबर को दौलताबाद पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि रुचिका अपने घर पर सेना की वर्दी पहने घूम रही है। पुणे की साउदर्न कमांड मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम के साथ मिलकर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। वहां से दो सेट वर्दियां, कैप्टन बैज, स्पेशल फोर्स पैच और अन्य सेना से जुड़ी सामग्री जब्त की गई। रुचिका ने पूछताछ में अपना फर्जीवाड़ा कबूल लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 168 के तहत मामला दर्ज किया, जो सेना की वर्दी और प्रतीकों
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