
Bilaspur High Court: Chhattisgarh के निजी और सहायता प्राप्त स्कूल कर्मचारियों को ESI एक्ट के तहत लाभ
हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
12 सितंबर 2025 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि छत्तीसगढ़ के निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को अब कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 के तहत सभी लाभ प्राप्त होंगे। यह निर्णय हजारों शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए राहत और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेकर आया है।

फैसले का प्रभाव और महत्व
हाईकोर्ट के आदेश से स्कूल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं, मातृत्व लाभ, और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। इस कदम से राज्य सरकार और स्कूल प्रबंधन पर ESI कटौती लागू करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की स्थिति मजबूत होगी।
कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई
यह मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था। कर्मचारी संगठनों ने लगातार यह मांग उठाई थी कि निजी स्कूलों के कर्मचारियों को भी ESI अधिनियम का लाभ दिया जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी भी औद्योगिक श्रमिकों की तरह ही समान अधिकारों के हकदार हैं।
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