
Chhattigarh High Court पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में गड़बड़ी का मामला
8 याचिकाकर्ताओं की जनहित याचिका पर सुनवाई, 4 को फिजिकल टेस्ट की अनुमति
बिलासपुर, 12 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। याचिका में कुल 8 उम्मीदवारों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने इनमें से 4 याचिकाकर्ताओं को आगामी 14 सितंबर 2025 को होने वाले फिजिकल टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी, जबकि शेष याचिकाकर्ताओं को अंतिम नियुक्ति को कानूनी मंच पर चुनौती देने की छूट प्रदान की।

याचिकाकर्ताओं के आरोप
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बीपी सिंह ने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। उनका कहना था कि जिन उम्मीदवारों पर अनियमितताओं के आरोप लग चुके थे और जिनकी जांच हुई थी, उन्हें भी पुनः प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा, भर्ती में शामिल एक निजी कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



