Korba Court का सख्त फैसला: प्रेमिका पर शक के चलते दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 75 हजार जुर्माना
कोरबा, 11 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक सनसनीखेज प्रेम प्रसंग से जुड़े दुष्कर्म और हत्या के मामले ने न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। जिला न्यायालय ने आरोपी प्रेमी सहबान खान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला न केवल अपराध की क्रूरता को उजागर करता है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ईर्ष्या के घातक परिणामों पर भी गंभीर चिंतन करने को मजबूर करता है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के दूसरे युवक से संबंध होने के संदेह में इस वारदात को अंजाम दिया था, जो सीएसईबी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

घटना 24 दिसंबर 2022 की है, जब सहबान खान गुजरात से फ्लाइट के माध्यम से कोरबा पहुंचा। वहां वह होटल सलीम में ठहरा। प्रेमिका से फोन पर बातचीत के बाद उसने मौका ताड़ा और युवती के घर पहुंच गया। वहां दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, जो जल्द ही हिंसक रूप धारण कर लिया। आरोपी ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया, फिर एक पेचकस से उसके शरीर पर 51 बार वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद सहबान मौके से फरार हो गया। यह घटना स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा देने वाली थी, क्योंकि पीड़िता एक निर्दोष युवती थी, जिसका जीवन प्रेम के नाम पर समाप्त कर दिया गया।
पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया और गहन जांच शुरू की। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद हुए, जिनमें खून से सना सूटकेस, जूते, शर्ट, ईयरफोन और एक कंडोम पैकेट शामिल थे। ये साक्ष्य अपराध की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। पुलिस ने आरोपी के यात्रा रिकॉर्ड, फोन कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया, जो उसके दोष को और मजबूत करते हैं।

आज विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने अदालत में अभियोजन पक्ष का पक्ष रखते हुए अपराध की क्रूरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “आरोपी की ईर्ष्या और क्रोध ने एक निर्दोष जीवन को छीन लिया। साक्ष्यों से साबित होता है कि यह सुनियोजित अपराध था। अभियोजन पक्ष कठोरतम दंड की मांग करता है, ताकि समाज में ऐसी घटनाओं का दमन हो।” अभियोजन पक्ष ने 20 से अधिक गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पेश कीं, जो आरोपी के खिलाफ ठोस प्रमाण के रूप में काम आईं।
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