March 2, 2026
टांगी से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा: Chhattisgarh के Raigarh जिले में न्याय का फैसला

टांगी से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा: Chhattisgarh के Raigarh जिले में न्याय का फैसला

Sep 11, 2025

रायगढ़, छत्तीसगढ़। 11 सितंबर 2025 – छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने समाज को झकझोर दिया था। एक पति ने घरेलू विवाद के कारण अपनी पत्नी पर टांगी से निर्मम हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल पीड़िता के परिवार को न्याय प्रदान करता है, बल्कि घरेलू हिंसा के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी भी है।

घटना का पूरा विवरण: विवाद से हत्या तक का सफर

यह घटना 14 सितंबर 2019 की रात को लालडीपा आमाघाट गांव में घटी। आरोपी अनिरूद्ध धनवार अपनी पत्नी शांति धनवार के साथ रहता था। उस रात करीब 9 बजे अनिरूद्ध घर पर खाना खा रहा था। उसी समय शांति के पिता पुुसउ धनवार अपने समधी भगतराम के साथ खेत का निरीक्षण करने गए हुए थे। वे छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगभग 15 दिन पहले ही बेटी के घर पहुंचे थे।

 

रात करीब 10 बजे जब पुुसउ धनवार घर लौटे, तो अनिरूद्ध की बहन रुकमणी ने उन्हें घटना की जानकारी दी। रुकमणी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद हो गया था। गुस्से में आकर अनिरूद्ध ने टांगी उठाई और शांति के गले के पीछे वार कर दिया। हमले से शांति बुरी तरह घायल हो गई और खून से लथपथ होकर घर में बेहोश गिर पड़ी। परिजनों ने तुरंत उसे नजदीकी तमनार अस्पताल पहुंचाया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे रायगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुखद रूप से, इलाज के दौरान 25 अक्टूबर 2019 को शांति की मौत हो गई।

 

यह घटना न केवल एक पारिवारिक कलह का परिणाम थी, बल्कि यह दर्शाती है कि छोटे-मोटे विवाद कैसे हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, अनिरूद्ध और शांति का वैवाहिक जीवन पहले से ही तनावपूर्ण था, लेकिन इस तरह की हिंसा की कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिली थी।

कानूनी कार्रवाई: FIR से सजा तक

घटना की जानकारी मिलते ही पुुसउ धनवार ने 15 अक्टूबर 2019 को तमनार थाने में अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अनिरूद्ध धनवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से टांगी बरामद की और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए।

 

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