
Rahul Gandhi नागरिकता विवाद में ED ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए
9 सितंबर 2025, भारत: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता और शिकायतकर्ता एस. विग्नेश शिशिर का बयान दर्ज किया है। शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके पास इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि यह सबूत उन्होंने पहले ही लखनऊ में सीबीआई के साथ साझा कर दिए हैं।

शिकायतकर्ता की याचिका और हाईकोर्ट का आदेश
शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर कहा था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और कुछ ईमेल मौजूद हैं जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को प्रमाणित करते हैं। शिशिर का दावा है कि ऐसे में राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त में शिकायतकर्ता को केंद्र सरकार के द्वारा 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था क्योंकि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने यह केस गंभीरता से लेते हुए कहा कि मामले पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है।
जांच का वर्तमान हाल
शिकायतकर्ता ने बताया है कि जून 2024 से ही सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और वह कई बार दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होकर साक्ष्य दिए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को इस मामले में पत्र भी लिखे हैं।
आगे की सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। ED द्वारा शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में जांच में तेजी आने की संभावना है।

मुख्य बिंदुः
- ED ने ब्रिटिश नागरिकता विवाद में शिकायतकर्ता एस. विग्नेश शिशिर का बयान दर्ज किया।
- शिकायतकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया।
- जांच जून 2024 से सीबीआई कर रही है, केंद्र सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिखे हैं।
- अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित।
- यह विवाद राजनीतिक और कानूनी रूप से अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है और आगामी सुनवाई में इसके कई पक्षों पर विस्तार से बहस होगी।
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