
रायपुर Railway Station से गांजा तस्करी के दो आरोपी दोषी, 10-10 साल की सजा
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन पर लगभग दो साल पहले पकड़े गए दो गांजा तस्करों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि वे अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 2-2 साल अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी होगी।

2 मार्च 2023 की रात करीब 9:30 बजे जीआरपी को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर दो युवक संदिग्ध हालत में थे। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 20 किलो गांजा बरामद हुआ था। आरोपियों की पहचान रविशंकर लोधी (32 वर्ष), नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश और मनु केवट (20 वर्ष), नुआपाड़ा, ओडिशा के रूप में हुई।
जीआरपी ने आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच व लंबी सुनवाई के बाद 27 अप्रैल 2023 को चालान पेश किया गया। ताजा फैसले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।

यह फैसला नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कठोर कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया की सफलता साबित होता है। रायपुर रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों पर नियंत्रण और निगरानी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं ताकि अवैध नशे की तस्करी को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
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