
छत्तीसगढ़ में DJ प्रतिबंध के तहत तेज आवाज में DJ बजाने पर सख्त कार्रवाई, 4 वाहन और एक Light Set जब्त
गणेश उत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। तेज आवाज में डीजे बजाने वाले चार डीजे वाहनों और एक लाईट ट्रस्ट सेट को जब्त किया गया। साथ ही डीजे, लाईट ट्रस्ट संचालक और एक समिति सदस्य के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 285 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

कार्रवाई का विवरण
सुपेला थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि शेख जिशान वाहन में डीजे बॉक्स लेकर तेज आवाज में डीजे चला रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल पेट्रोलिंग टीम को मौके पर भेजा। डीजे और वाहन जब्त कर थाने लाया गया। इसी प्रकार बोरसी निवासी गोविंदा साहू पर भी प्रकरण दर्ज हुआ।
पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मिलने पर सेक्टर-2 के पार्षद सहित कई समिति कार्यकर्ता थाने में पहुंचे और डीजे वाहन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई छूट नहीं दी।
सड़क पर लाइट ट्रस्ट सेट पर भी पड़ी कार्रवाई
सुराना कॉलेज चौक और रूमी बाबा द्वार के सामने सड़क पर लाईट ट्रस्ट सेट लगाने की शिकायत पर भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस सेट को जब्त कर लिया। संचालक मुस्कान मित्तल और गणेश उत्सव समिति के सदस्य आफताब कुरैशी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत चालान बनाया गया।
कालखंड और अन्य स्थानों पर कार्रवाई
दुर्ग पुलिस ने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पहले भी डीजे संचालकों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। हाल ही में मोहन नगर, शंकर नगर, और पद्मनाभपुर क्षेत्रों में भी डीजे बजाने वाले कई वाहन जब्त किए गए।

कोलाहल अधिनियम की धारा 285 बीएनएस क्या है?
धारा 285 बीएनएस सार्वजनिक मार्ग या जगह में ऐसे कार्य या लापरवाही को दंडित करती है, जिससे लोगों को खतरा, बाधा या चोट पहुँचती हो। यह ध्वनि प्रदूषण के मामलों में भी लागू होती है। उल्लंघन करने वाले को जुर्माना या जेल हो सकती है।
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