
Chhattisgarh साइबर सेल ने Delivery Boy को दबोचा, स्कूली छात्रा के साथ रेप का मामला
बलरामपुर, 7 सितंबर 2025, 2:01 PM
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कुसमी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक डिलीवरी ब्वॉय को गिरफ्तार किया है, जिसने 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। आरोपी की पहचान राहुल गुप्ता के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करता था। इस मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, और पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

मामले का विवरण
पुलिस के अनुसार, यह घटना बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र की है। आरोपी राहुल गुप्ता ने अपनी नौकरी के दौरान कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से संपर्क स्थापित किया। उसने छात्रा को प्रेमजाल में फंसाने के लिए शादी का झांसा दिया और उसका विश्वास जीत लिया। इसके बाद, उसने कई बार छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने न केवल छात्रा का शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया। जब छात्रा ने शादी की बात पर जोर दिया, तो राहुल ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और शादी से इनकार कर दिया।
इस उत्पीड़न से तंग आकर पीड़ित छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद, परिजनों के साथ मिलकर उसने कुसमी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में छात्रा ने बताया कि राहुल ने उसे शादी का वादा करके बार-बार उसका यौन शोषण किया और बाद में धोखा दिया।

साइबर सेल की मदद से गिरफ्तारी
शिकायत मिलने के बाद कुसमी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी राहुल गुप्ता फरार हो गया था और कोरबा में छिपा हुआ था। कुसमी पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया और तकनीकी जानकारी के आधार पर उसे कोरबा से गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल की इस त्वरित कार्रवाई ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान राहुल गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने छात्रा को झांसे में रखकर उसका शोषण किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद, उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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